अंबिकापुर. उपसंचालक खनिज कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली की बंटवारे की वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने संलिप्त तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक ग्रेड-2 श्रीमती नीता मेहता, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रीमती सुषमा नागवंशी एवं वाहन चालक संदीप नायक द्वारा कार्यालयीन समय मे वाहन मालिकों से अवैध राशि की वसूली एवं हिस्से बंटवारे से संबंधित वीडियो क्लिप जारी होना पाया गया. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय होने के कारण उपर्युक्त तीनो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कलेक्टर कार्यलय सरगुजा नियत किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु 9 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
जगदलपुर. ग्राम पंचायत खण्डसरा, बनियागांव, नारायणपाल, मुण्डागांव, सिवनी, महुपाल बरई, पखनाकोंगेरा एवं पाथरी में उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु 9 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन करने हेतु इच्छुक, ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, वन विकास समिति, अन्य सहकारी समिति अपना आवेदन पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ कार्यालयीन समय पर बस्तर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में 9 जुलाई तक प्रस्तुत किया जा सकता है.
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